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Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में बदलाव, जानें नए नियम!

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केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में अब रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूसन के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अब बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे और उनकी योगदान राशि में भी बदलाव होगा। यह बदलाव पेंशन की व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा। जानें किस तरह से यह नए नियम कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे और उन्हें क्या फायदे मिलेंगे। नीचे देखें पूरी डिटेल।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन scheme की बहाली की मांग को ध्यान में रखते हुए, govt. ने अब यूनिफाइड पेंशन scheme पेश की है। यह scheme NPS और ओल्ड पेंशन scheme (OPS) के विकल्प के रूप में लाई गई है, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकें।

govt.ने घोषित किया है कि यूनिफाइड पेंशन scheme 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी और नेशनल पेंशन scheme के कोष को UPS में ट्रांसफर करना होगा।