राजस्थान की राजधानी 17 साल पहले सीरियल बल धमाकों से दहल गई थी. अब मामले में दोषी पाए जाने वाले चार आतंकवादियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट के फैसले पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया भी सामने आई.
जयपुर बल ब्लास्ट की घटना साल 2008, 13 मई को हुई. जब लगातार 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था. बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे. पूरे देश में घटना से हाहाकार मच गया था. मामले में 17 साल बाद फैसला आया है. मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान सरकारी वकील स्पेशल पीपी सागर तिवाड़ी ने दोषियों को शेष जीवनकाल तक जेल में रखने की सजा देने की मांग की, उन्होंने कहा- दोषियों का कृत्य गंभीरतम अपराध है. इनके साथ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जा सकती.