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नेशनल हेराल्ड मामले में ED का एक्शन शुरू, कब्जे में ली जाएगी 661 करोड़ की संपत्ति

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प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें उसने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल भवन में ये नोटिस चिपकाए हैं।

पीएमएलए के तहत कार्रवाई

नोटिस में परिसर को खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए को ईडी को हस्तांतरित करने की मांग की गई है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत की गई है।