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विदेशों की तरह इंडिया में भी ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होगा नंबर सिस्टम, पॉइंट्स कटे तो रिजेक्ट हो जाएगा DL, समझ लें नया नियम

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर निगेटिव नंबर सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है. अधिक निगेटिव पॉइंट्स पर डीएल सस्पेंड या रिजेक्ट हो सकता है. नई सिस्टम अगले दो महीनों में लागू होगी.

नई दिल्ली. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) पर निगेटिव नंबर सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है. इस नई सिस्टम के तहत, सिग्नल तोड़ने और तेज गति से गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों पर निगरानी रखी जाएगी. यदि किसी डीएल पर ज्यादा निगेटिव पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, तो उस डीएल को सस्पेंड या रिजेक्ट किया जा सकता है.

रिजेक्ट हो सकती डीएल
अधिकारियों ने दुर्घटनाओं और ट्रैफिक उल्लंघनों को कम करने के लिए कई तरीकों का प्रयास किया है, जिसमें भारी जुर्माने और दंड शामिल हैं. हालांकि, ये उपाय प्रभावी साबित नहीं हुए हैं और भारत में हर साल 1.7 लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और इसी कारण अंक सिस्टम लाई जा रही है. यह सिस्टम उल्लंघनों के लिए दंड के साथ-साथ लागू की जाएगी.

विदेशों जैसा नंबर सिस्टम
मंत्रालय ने डीएल सिस्टम में सुधार के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान इस विचार को साझा किया और ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की अंक सिस्टम का अध्ययन किया. अधिकारियों का कहना है कि नई अंक सिस्टम अगले दो महीनों में कानून में संशोधन के साथ एकीकृत की जाएगी. अच्छी खबर यह है कि अच्छे ड्राइवरों को मेरिट अंक मिलेंगे और उल्लंघन करने वालों को डिमेरिट अंक मिलेंगे.