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शिक्षा का अधिकार अधिनियम : निजी स्कूल के प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि एक सप्ताह बढ़ी : ऑनलाईन आवेदन अब 22 मार्च से

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कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया अब 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है।

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए संशोधित समय सारणी के अनुसार कार्य करने के निर्देश सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन समय सारणी के अनुसार 22 मार्च से 22 अप्रैल तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन आवेदन किए जा सकेंगे। नोडल अधिकारी 7 मई से 20 मई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। संशोधित समय सारणी के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण में लॉटरी एवं आबंटन का कार्य 24 मई से 28 मई तक होगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए स्कूल आबंटित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 19 मई से 15 जून तक की जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण में स्कूलों में सीट आबंटन के बाद भी सीट रिक्त रहने की स्थिति में पुनः स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन का कार्य 17 जून से 26 जून तक किया जा सकेगा। नोडल अधिकारियों द्वारा 28 जून से 3 जुलाई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फाईनल लॉटरी और आबंटन का कार्य 5 जुलाई से 9 जुलाई तक और स्कूल में प्रवेश का कार्य 20 जुलाई से किया जाना है।

ज्ञातव्य है कि पूर्व घोषित तिथि के अनुसार 15 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जिलों के द्वारा स्कूलों के पंजीयन का कार्य पूर्ण नही किया गया है, साथ ही कुछ जिलों में नोडल, हेबीटेशन और नवीन ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम शेष है। पोर्टल में विभिन्न कमियों को पूरा किया जाना आवश्यक है, ताकि नवीन शिक्षा सत्र में छात्रों को प्रवेश लेने में असुविधा न हो। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी समय-सारणी में संशोधन करते हुए छात्र पंजीयन का कार्य 22 मार्च से प्रारंभ होगा।