छत्तीसगढ़ में लॉकडॉउन को लेकर नए दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं. इन निर्देशों के बाद राज्य के अधिकांश लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. सभी ज़िलों के कलेक्टरों और एसपी के जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अपने अपने ज़िलों की स्थिति के मद्देनज़र ये अफसर लॉकडॉउन खोलने के बारे में फैसला करेंगे. हालांकि अभी लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुलेगा, लेकिन सुबह से शाम तक बाज़ार और दुकानें खुलने का रास्ता तो साफ हो ही गया है. जानिए क्या हैं निर्देश और लॉकडाउन किस तरह खुलने जा रहा है.
लॉक डॉउन को लेकर छत्तीसगढ़ में जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक ऐसे ज़िले, जहां पॉज़िटिविटी दर आठ प्रतिशत या उससे कम हो चुकी है, वहां सभी दुकानें, बाज़ार आदि खोलने की अनुमति दी गई है. बगैर किसी बन्धन के शाम छह बजे तक बाज़ार खोले जा सकेंगे. इन ज़िलों में होटल और रेस्टोरेंट केवल पार्सल सुविधा के लिए खुलेंगे. हालांकि इन ज़िलों में भी अभी हॉल और मॉल बंद रहेंगे.
जहां संक्रमण दर ज़्यादा है? ऐसे ज़िले जहां संक्रमण की दर आठ प्रतिशत से अधिक है, वहां अभी पहले की तरह लॉकडॉउन और सख्ती रहेगी. लगातार पांच दिनों तक संक्रमण की दर आठ प्रतिशत या उससे कम आने पर ही लॉकडाउन खोले जाने की छूट मिलेगी. तब तक उन शहरों में मौजूदा व्यवस्था तथा 31 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाता रहेगा. साथ ही धारा 144 लागू रहेगी.
नाइट कर्फ्यू : इस सम्बन्ध में कलेक्टर अपने ज़िलों के हालात के आधार पर निर्देश जारी करेंगे. लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम छह बजे से अगली सुबह तक बंद रहेंगे. बाज़ारों के खुलने के बीच क्या अब सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे?
वहीं, राजधानी रायपुर में मंगलवार से ऑड ईवन के हिसाब से खुलने वाली व्यवस्था को कलेक्टर ने खत्म कर दिया है. रायपुर के चिन्हांकित 11 बाज़ार पूरी तरह खुलेंगे. गोल बाज़ार, मालवीय रोड, रवि भवन, बंजारी मार्केट, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स, जयराम कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, पंडरी कपड़ा बाज़ार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर, एम जी रोड और गुढियारी बाज़ार खुलेंगे.