भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लि., अकोला (महाराष्ट्र) पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इस कारण लगाई पेनाल्टी
RBI ने एक बयान में कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के (सहकारी बैंक जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 में निहित निर्देशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और निगरानी के हिस्से के रूप में अलर्ट के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया.
RBI ने Axis बैंक पर लगाया जुर्माना
RBI ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (KYC) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा.
ग्राहकों पर होगा क्या असर?
RBI द्वारा यह जुर्माना जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के “उल्लंघन/ गैर अनुपालन” के लिए लगाया गया है. जिसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. आरबीआई ने साफ किया कि बैंकों पर यह जुर्माना Regulatory compliance में कमी को लेकर लगाया गया है, इसका ग्राहकों के किसी लेन देन से कोई संबंध नहीं है.