अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो पीएफ (PF) को ऑनलाइन ट्रांसफर (PF Online Transfer) कर सकते हैं. नौकरी बदलने पर आपको अपने पुराने ईपीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करना होता है ताकि आप पीएफ के कुल अमाउंट (PF Balance) पर ज्यादा ब्याज पा सकें.आइए जानते हैं कैसे अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं…
घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं पीएफ का पैसा ट्रांसफर..
– सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर UAN नंबर और पासवर्ड के जरिये लॉग इन करें.
– EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और एक सदस्य एक ईपीएफ खातें का चुनाव करें.
– यहां फिर से अपना UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी ईपीएफ मेंबर आईडी डालें। इससे आपका खाते की सारी जानकारी मिल जाएंगी.
– यहां ट्रांसफर सत्यापित करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को चुनें.
– अब पुराना खाते को सिलेक्ट करें और OTP जेनरेट करें
– ओटीपी डालने के साथ पैसा पैसा ट्रांसफर का ऑप्शन शुरू हो जाएगा
– आप स्टेटस को ट्रैक क्लेम स्टेटस मेन्यु में ऑनलाइन देख पाएंगे.
नई कंपनी में दस्तावेज जमा करने होंगे
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को PDF फाइल में ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी जमा कर दें.इसके बाद कंपनी उसको मंजूरी देगी. मंजूरी मिलने के बाद PF को वर्तमान कंपनी के साथ नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
UAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF अकाउंट को आधार से लिंक करने के मामले में EPFO सब्सक्राइबर्स को थोड़ी राहत दी है. लिंक करने की अन्तिम को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. अगर आपने 31 दिसंबर तक EPFO और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा. इसके अलावा इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है. अगर EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे