शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan ) इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की गिरफ्त में हैं. क्रूज रेव पार्टी मामले (Cruise Rave Party) में अदालत से जमानत न मिलने के बाद शुक्रवार को उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया. आर्यन के साथ मामले में गिरफ्तार पांच अन्य आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी मुनमुन धमेचा सहित दो महिला आरोपियों को भायखला महिला जेल भेजा गया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने कहा कि आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाएं ‘सुनवाई योग्य नहीं’ हैं. आर्यन और सात अन्य की हिरासत बढ़ाए जाने के एनसीबी के अनुरोध को खारिज कर दिया था और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. संयोग से अदालत ने ऐसे दिन आर्यन की जमानत याचिका खारिज की, जब उनकी मां गौरी खान का 51वां जन्मदिन था.
कब दायर करेंगे ज़मानत याचिका?
अरबाज मर्चेंट के वकील अश्विनी आचार्य ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ‘अदालत ने अभी के लिए जमानत अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि आवेदन विचारणीय नहीं था. इसलिए, अब हम सत्र अदालत में जाएंगे और जमानत याचिका दायर करेंगे.’ आर्यन खान की जमानत तीन बार खारिज हो चुकी है. उन्हें वीकेंड जेल में बितानी होगी. 9 अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार है लिहाजा वो जमानत के लिए याचिका दायर नहीं कर पाएंगे. एक अधिकारी ने कहा कि जेल के अंदर उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा.