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10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी सरकार…नए साल से लागू होगा नियम.

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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों (Diesel Vehicle registration) का पंजीकरण रद्द कर देगी. हालांकि, सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके. दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे.

इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उनके आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है.