”पहचान पत्र न होने पर इन 12 डॉक्यूमेंट के साथ दे सकते हैं वोट, निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी”
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, ऐसे में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, प्रदेश का निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को भी तेज कर रहा है।
वैसे भी आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत सभी मतदाताओं का फोटो के साथ पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा भी इन 12 ऑप्शन के जरिए वोट डाल सकते हैं।
12 डॉक्यूमेंट के साथ भी डाल सकते है वोट ”मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी मतदाताओं का फोटो के साथ पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर किसी मतदाता को अपना फोटो पहचान पत्र नहीं मिल पाता है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार 12 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के साथ भी वोट डाल सकता है।”
नियम के मुताबिक पहचान पत्र न होने पर मतदाता अपनी पहचान को साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ वाले पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी हुए फोटो के साथ वाला पासबुक, NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड समेत केंद्र/ राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के एमप्लोई सर्विस आईडी कार्ड, सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को दिखा तक भी वोट दे सकते हैं।
पहले चरण का चुनाव ”लोकसभा चुनाव के संबंध में राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं। राज्य में पहले चरण के चुनाव बस्तर लोकसभा सीट पर होंगे। अब तक बस्तर लोकसभा सीट से कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया हैं।”