राजनांदगांव। चौकी चिखली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और 6 मवेशियों को कत्ल से बचाया।
जानकारी के अनुसार, 12 दिसम्बर को सुबह सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई के नेतृत्व में चौकी स्टाफ और गौ सेवकों की टीम ग्राम तिलई के पास खैरागढ़ की ओर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने दो वाहन क्रमांक सीजी 22-एजी 1100 और सीजी 04-केक्यू 5390 को रोककर जांच की।
वाहनों में तीन-तीन भैंस और भैंसियों को ठूंस-ठूंस कर ले जाते हुए पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मवेशियों को भाठापारा बलौदा बाजार से लॉजी बालाघाट ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था।
पुलिस ने सत्यप्रकाश धृतलहरे, मनोज कुमार साहू, मोहनदास मानिकपुरी और एक अपचारी बालक के खिलाफ कार्रवाई की। मवेशियों का डॉक्टरी परीक्षण कराकर गौशाला में सुरक्षित रखा गया। आरोपियों के खिलाफ छग पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत विधिवत कार्यवाही की गई।
मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया और अपचारी बालक को सुरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा गया।
मामले में 6 गौवंश (कीमत लगभग 1,20,000 रुपये) और 2 वाहन (कीमत लगभग 10,00,000 रुपये) कुल लगभग 11,20,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है।
गिरफ्तार आरोपियों में सत्यप्रकाश धृतलहरे पिता धर्मेन्द्र धृतलहरे, उम्र-20 वर्ष, दशरमा, मनोज कुमार साहूए पिता कार्तिक राम साहू, उम्र-28 वर्ष, लाहोद, मोहनदास मानिकपुरी पिता चुलबुलदास, उम्र-30 वर्ष, लाहोद एवं अपचारी बालक शामिल है।
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, सउनि शत्रुहन टण्डन, प्रधान आरक्षक अरूण कुमार नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, किशोर मार्बल एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



