राजनांदगांव। निगम सीमाक्षेत्र में बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। आज आर.के. नगर से कमला कालेज तक लगभग 60 पोस्टर और छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम की टीम ने हटाए।
नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि सीमाक्षेत्र में कई विज्ञापन एजेंसियों, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति बोर्ड, पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में अवैध बोर्ड नहीं हटाए, उनके खिलाफ निगम की टीम ने आज कार्रवाई की। उन्होंने सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड स्वयं हटा दें, अन्यथा निगम बोर्ड हटा/जब्त करेगा, अर्थदंड लगाएगा और एफआईआर दर्ज कराएगा। साथ ही, इससे होने वाले नुकसान और हर्जाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/व्यक्ति की होगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और सीमाक्षेत्र में अवैध विज्ञापन पर कोई ढील नहीं दी जाएगी।



