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पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या…

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हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक पक्का घर हो, लेकिन महंगाई की इस दौर में यह सपना पूरा करना आसान नहीं है. इस जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है.

जिसके तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. हालांकि अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पीएम आवास योजना का पैसा किन लोगों को मिलता है और नियमों में क्या बदलाव हुआ है.

कब शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी वर्जन केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से शुरू किया था. इसके बाद इसका दूसरा चरण यानी PMAY-U 2.0 एक सितंबर 2024 से लागू किया गया. इस फेज का मकसद अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है.

किन लोगों को मिलता है पीएम आवास योजना का पैसा?

पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मीडियम आय वर्ग को शामिल किया गया है. इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों की सालाना आय सालाना 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए, निम्न आय वर्ग वालों की सालाना आय 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए और मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों की आय 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए. वहीं इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है. इसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं. इसके अलावा 1.8 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है. वहीं झुग्गी निवासियों, स्ट्रीट वेंडरों और कामकाजी महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है.

नियमों में क्या हुआ बड़ा बदलाव?

पीएम आवास योजना को लेकर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके पास 31 अगस्त 2024 से पहले जमीन का मालिकाना हक था. इस तारीख के बाद जमीन खरीदने या रजिस्ट्री करने वालों को घर निर्माण के लिए मिलने वाली राशि नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जमीन रिहायशी क्षेत्र में हो. रिहायशी इलाके से बाहर की जमीन पर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत पैसा पाने के लिए एलिजिबिलिटी हितग्राही प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए आवेदक को योजना के ऑफिशल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम या निकाय की टीम फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी. वहीं जांच सही पाए जाने पर ही सर्टिफिकेट जारी होगा और इसके आधार पर चार किस्तों में राशि दी जाएगी.

किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?

एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए आवेदक को यह दिखाना होगा कि वह तय तारीख से पहले वहां रह रहा था. इसके लिए 31 अगस्त 2024 से पहले का बिजली या पानी का बिल, नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या पुरानी मतदाता सूची में नाम वाले डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं. इसके अलावा सरकार जियो-टैगिंग और सैटलाइट इमेजिंग के जरिए भी जांच कर रही है.