भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal pradesh rajya sehkari bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि जुर्माना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ‘निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर धोखाधड़ी दिशानिर्देश की समीक्षा’ में शामिल नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लगाया गया है.
इस संदर्भ में राज्य सहकारी बैंक को नोटिस जारी किया गया था. बैंक के जवाब पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर आरोप महत्वपूर्ण है और उस पर जुर्माना लगाए जाने की जरूरत है.
बैंक के ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आपको बता दें अगर आपके भी इस बैंक में पैसे हैं तो उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा. आरबीआई ने बैंक के ऊपर यह एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों की वजह से लिया है. इस एक्शन से बैंक के ग्राहकों को ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. वह पहले की तरह ही अपना काम कर सकेंगे. ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
पहले इस बैंक पर भी लगाया था जुर्माना
आपको बता दें कुछ समय पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के एक सहकारी बैंक पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना नोटबंदी के दौरान केवाईसी (KYC) पर जारी निर्देशों और चलन से हटाये गये रुपये को बदलने से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया था. सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की. आरबीआई ने नोटों को बदलने को लेकर दिशानिर्देश और समयसीमा जारी की थी.