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सरकार का अलर्ट जारी, इन पैन कार्ड धारकों पर लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना

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अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो सतर्क हो जाइए! क्योंकि आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना ठोक सकता है, जिनका कार्ड इनएक्टिव हो चुका है। पैन कार्ड न सिर्फ एक टैक्स पहचान पत्र है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी डील और लोन जैसे हर आर्थिक काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में यदि आपका कार्ड इनएक्टिव हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह डीएक्टिवेट हो सकता है। डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने या दो बार आवेदन देने पर भी कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाता है। जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं और उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी है। इन सभी मामलों में पैन कार्डधारक पर आयकर विभाग ₹10,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है।

डिएक्टिवेट पैन को कैसे करें फिर से एक्टिव?

सबसे पहले अपने आधार से पैन लिंक करें। यदि लिंक पहले ही किया है, तब भी चेक करें कि यह वैध है या नहीं। यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो उसमें से एक को सरेंडर करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते हैं या NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।