दिवाली के बाद दिल्लीवालों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा लग गया है। सोमवार रात राजधानी में जमकर फटाखे फोड़े गए, जिसने हवा को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ग्रीन फटाखों को रात 8 से 10 बजे तक फोड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्लीवासियों का उत्साह समय की सीमा को पार करता दिखा।
इसके चलते शहर की हवा ‘बेहद खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई और कई इलाकों में धुंध की चादर छा गई।
हवा हुई जहरीली, 36 स्टेशन लाल निशान में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की SAMEER ऐप के मुताबिक, दिल्ली के 38 में से 36 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों ने ‘रेड जोन’ में प्रदूषण दर्ज किया। इसका मतलब है कि हवा ‘बेहद खराब’ से लेकर ‘गंभीर’ स्तर तक पहुंच गई। मंगलवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 347 था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कुछ जगहों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा जहरीली हो चुकी है।
कहां कितना AQI (सुबह 6 बजे तक)
बवाना- 418
वजीरपुर- 408
जहांगीरपुरी- 404
आईटीओ- 345
आया नगर- 349
चांदनी चौक- 347
आनंद विहार- 352
नोएडा-324
ग्रेटर नोएडा- 288
गाजियाबाद- 326
गुरुग्राम 338
GRAP-2 लागू
बढ़ते प्रदूषण के बीच CAQM ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के दूसरे चरण को लागू कर दिया। GRAP के तहत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फटाखों की अनदेखी ने इन कोशिशों पर पानी फेर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और हकीकत
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन फटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी। नियम के मुताबिक, फटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकते थे। लेकिन, दिल्ली की सड़कों पर देर रात तक फटाखों की गूंज सुनाई दी, जिसने हवा को और जहरीला कर दिया।