छत्तीसगढ़ : कोयला घोटाला निलंबित IAS रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज…
शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआईआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई है। इसे देखते हुए ईओडब्ल्यू ने जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया।
कोयला घोटाला मामले में ईडी प्रकरण में जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिल गई। वहीं ईडी के प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने भी अपराध दर्ज किया है। इस केस में रानू साहू की जमानत याचिका ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में खारिज हो गई।
ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में मंगलवार को जमानत आवेदन और प्रोडक्शन वारंट पर बहस हुई। बचाव के वकील ने तर्क दिया है कि उनके पक्षकारों को परेशान करने ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। जबकि ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनके पक्षकारों को अंतरिम जमानत दी गई है।
अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने विरोध करते हुए बताया कि शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआइआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।
रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई है। इसे देखते हुए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
रानू साहू और सुनील अग्रवाल को कोयला मामले में राहत के बाद सौम्या चौरसिया की ओर से बिलासपुर में जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने सुनवाई चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। कोई ने ईडी को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। अपने खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने सौम्या चौरसिया ने याचिका लगाई है।